Atal pension yojana: अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक प्रकार की पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना को दिनांक 9.5.2015 को विशेष रूप से गरीबों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण के उदेश्य से शुरू किया गया था।
एपीवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा अभिशासित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, 60 वर्ष की आयु के पश्चात कम से कम 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, और 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुविधा प्रदान की जाती है। जो योगदान की राशि पर निर्भर करती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त इस योजना में शामिल हो सकते हैं, परंतु कुछ मानदंड हैं। जिन्हें पूरा करने के बाद आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
- अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:
- अटल पेंशन योजना (APY) के लाभ :
- Atal pension yojana की किस्त देने की विधि और नियत तारीख
- APY खाता खोलने की क्या प्रक्रिया है
- महत्वपूर्ण बिंदु :
- अटल पेंशन योजना: सहायता और जानकारी
- ग्राहक सहायता टोल फ्री नंबर
- APY लॉग-इन पोर्टल: रजिस्ट्रेशन और विवरण
- APY अकाउंट से पैसे वापसी
- अटल पेंशन योजना मोबाइल ऐप
- FAQ :
अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड:
आवेदक को पंजीकरण के समय अपना आधार और मोबाइल नंबर प्रदान करना होगा, हालांकि आधार कार्ड नामांकन के लिए आवश्यक नहीं है। पेंशन उन व्यक्तियों को मिलती है जिनका आजीविका का स्रोत समाप्त हो गया है या फिर वह कमाई नहीं कर रहे हो।
भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच, ऐसे व्यक्तियों को सहायता प्रदान करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल हुए हैं।
अटल पेंशन योजना (APY) के लाभ :
सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करती है। ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों का भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लिए ग्राहक के बैंक खाता या डाकघर बचत बैंक खाते में कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये का एक अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा।
जो लाभार्थी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हो वो अटल पेंशन योजना के तहत सरकार के सह-योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं नहीं हो पाएंगे। APY में योगदान राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD (1) के तहत टैक्स छूट के योग्य है.
निम्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य अटल पेंशन योजना के तहत सह-योगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते है:
- नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966
- जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1961
- कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
- असम चाय बागान भविष्य निधि और विविध प्रावधान, 1955
अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न, न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में अर्जित रिटर्न की तुलना में अधिक हो तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ का ग्राहक को शत प्रतिशत लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जायेगा जिससे ग्राहकों को बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा। यदि पेंशन योगदान के रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस कमी की सरकार द्वारा भरपाई की जायेगी ।
सरकारी योजनाओं का सामाजिक महत्व
सरकार कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी न्यूनतम हो, का योगदान करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल हुए हो।
नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) योजना के अंतर्गत ग्राहकों को उनके योगदान और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न के लि
ए जो भी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, वो APY के ग्राहकों के लिए भी लागू है। ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है उस पर ग्राहक के लिए लागू सीमांत दर लगाया जाता है। जो इन दोनों योजनाओं पर लागू होती है।
Atal pension yojana की किस्त देने की विधि और नियत तारीख
अटल पेंशन योजना में योगदान, ऑटो डेबिट सुविधा का माध्यम जाता है। मासिक/तिमाही/छमाही के अंतराल में से कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। अटल पेंशन के लाभार्थी योगदान के लिए, माह के किसी भी विशेष तारीख का चुनाव कर सकते हैं जिसमें बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है.
मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन योगदान किया जा सकता है, और तिमाही और अर्ध-वार्षिक योगदान के लिए पहले महीने के किसी भी दिन योगदान कर सकते हैं।
APY खाता खोलने की क्या प्रक्रिया है
किसी भी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का सेविंग बैंक है, वहां संपर्क करें या नया बचत खाता खोलें। बैंक/डाकघर बचत बैंक A /C NUMBER उपलब्ध करायें और बैंक कर्मचारियों की मदद से APY पंजीकरण फार्म भरें। एपीवाई खाता खोलने के लिए आधार/मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं ।
यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है। मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के लिए सेविंग बैंक डाकघर बचत बैंक खाते में पर्याप्त राशि रखना है।
महत्वपूर्ण बिंदु :
योजना से जुड़े ग्राहकों को रखरखाव शुल्क और अन्य संबंधित शुल्कों का भुगतान समय समय पर किया जाना हैं इसके लिए ग्राहकों के खाते से आवधिक आधार पर कटौती की जायेगी।
- यह योजना केवल उन ग्राहको के लिए है जो भारतीय नागरिक है।
- अटल पेंशन योजना एपीवाई खाते के लिए नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है।
- ग्राहक के आवास स्थान के परिवर्तन होने के बाद भी बिना किसी रुकावट के ऑटो डेबिट के द्वारा योगदान प्रेषित किया जा सकता है।
- कोई भी ग्राहक वर्ष में अप्रैल महीने के दौरान ऑटो डेबिट सुविधा के मोड को मासिक/तिमाही/छमाही में भी परिवर्तन करा सकतें हैं।
- ग्राहक के विवाहित होने पर पत्नी को डिफॉल्ट नामित किया जाएगा। योजना के ग्राहक जो अभी भी अविवाहित हैं वह किसी भी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन विवाह होने के पश्चात उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करानी होगी।
- योजना से जुड़े ग्राहक को केवल एक ही एपीवाई खाता खोलने की अनुमति है।
- ग्राहक को एक वर्ष में एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प दिया गया है।
- एपीवाई ग्राहकों को उनके खाते में शेष राशि, योगदान आदि के बारे में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से जानकारी दी जाती है।
अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर अंशदान चार्ट को समझने के लिए इस लिंक का उपयोग करें।
अटल पेंशन योजना: सहायता और जानकारी
ग्राहक सहायता टोल फ्री नंबर
अटल पेंशन योजना (APY) के अधिकृत टोल फ्री नंबर की सूची निम्नलिखित है:
– **CRA (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी)**: 1800-222-080
– **NPS हेल्पडेस्क**: 1800-110-708
यदि आपको अपने APY अकाउंट से संबंधित कोई समस्या होती है, तो आपके पास विकल्प है कि आप उस बैंक से संपर्क करें जहाँ आपने अपना पेंशन अकाउंट खोला है।
APY लॉग-इन पोर्टल: रजिस्ट्रेशन और विवरण
आप अधिकांश भारतीय बैंकों के माध्यम से APY में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) प्रदान किया जाएगा। इस PRAN को उपयोग करके, आप अटल पेंशन योजना के पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
APY अकाउंट से पैसे वापसी
अटल पेंशन योजना में स्वैच्छिक निकासी की सुविधा केवल असाधारण परिस्थितियों, जैसे की टर्मिनल बीमारी, में ही उपलब्ध है। अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, आपको उस बैंक में APY अकाउंट बंद करने का फॉर्म जमा करना होगा जिससे आपने अकाउंट खोला था। बैंक इस अनुरोध को प्रोसेस करेगा और जमा किए गए पैसे के बाद रखरखाव शुल्क कटौती करके शेष राशि को आपके बैंक अकाउंट में जमा करेगा। ध्यान दें कि स्वैच्छिक निकासी पर पैसे का भुगतान नकद में नहीं किया जाता है।
अटल पेंशन योजना मोबाइल ऐप
PFRDA ने अटल पेंशन योजना (APY) के उपयोगकर्ताओं को उनके अकाउंट की जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से, उपयोगकर्ता अपने APY अकाउंट की वर्तमान बैलेंस, अगले योगदान की तारीख, अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांन्जेक्शन की विवरणी आदि की जाँच कर सकते हैं।
यह ऐप एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
FAQ :
अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़े सामान्य :